उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-41/2022/2596 /77-6-2022-1(एम)/2022, दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को निम्नवत् वित्तीय प्रोत्साहन प्रदत्त किये गये हैंः-
इस सब्सिडी योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर क्रेताओं द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु पोर्टल "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in)" विकसित किया गया है।
उपरोक्त छूट हेतु वाहन-4.0 साफ्टवेयर में आवश्यक प्राविधान किये जा चुके हैं। यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रदत्त होगी।
नयी व्यवस्था के तहत ई-बस के अलावा समस्त प्रकार के सब्सिडी एप्लीकेशन का निस्तारण एवं सब्सिडी लाभ का भुगतान आवेदक के सम्बंधित RTO कार्यालय से ही संपन्न किया जायेगा |
सब्सिडी एप्लीकेशन एवं सब्सिडी लाभ भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी सूचना के लिए आवेदक / डीलर द्वारा सम्बंधित RTO कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है |
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत सब्सिडी हेतु क्रेताओं के द्वारा त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर का चयन आवेदन करते समय करने के कारण पात्रता के लिए अपेक्षित दस्तावेज के लिए दिशा निर्देश / शपथपत्र का प्रारूप डाउनलोड करें |