उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत सब्सिडी हेतु एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं के आवेदन हेतु पात्रता के लिए अपेक्षित दस्तावेज के लिए दिशा निर्देश
- नयी व्यवस्था के तहत ई-बस के अलावा समस्त प्रकार के सब्सिडी एप्लीकेशन का निस्तारण एवं सब्सिडी लाभ का भुगतान आवेदक के सम्बंधित RTO कार्यालय से ही संपन्न किया जायेगा |
- सब्सिडी एप्लीकेशन एवं सब्सिडी लाभ भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी सूचना के लिए आवेदक / डीलर द्वारा सम्बंधित RTO कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है |
- ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पोर्टल पर आवेदन करते समय त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है ,उनके द्वारा 100 रूपया मूल्य के नॉन जुडिसिअल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देय होगा ,जिसमे सम्बंधित व्यक्ति यह शपथ देगा कि उसके द्वारा त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है एवं वह आवेदन हेतु पात्रता व्यक्तिगत रूप में चाहता है और उसके द्वारा किये गए समस्त आवेदनों का पूर्ण विवरण शपथपत्र में देना होगा (शपथपत्र का प्रारूप Home Page से डाउनलोड करें) I शपथपत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजो / प्रमाण पत्रों (यथा फोटो ID(Aadhar)+Affidevit+EV Vehicles RC+Other Application of EV Subsidy) को 01 साथ जोड़ कर उसको GST/PAN वाले बिंदु में अपलोड करने के स्थान पर ही अपलोड करना होगा