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State Leadership

Yogi Adityanath

Yogi Adityanath

योगी आदित्यनाथ

Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh
Daya Shankar Singh

Daya Shankar Singh

दया शंकर सिंह

Hon'ble Transport Minister, Uttar Pradesh

Key Functionaries

Image of Smt Archana Agrawal, IAS

Smt Archana Agrawal, IAS

Additional Chief Secretary

Transport Department, Government of Uttar Pradesh

Image of Shri Ashutosh Niranjan, IAS

Shri Ashutosh Niranjan, IAS

Transport Commissioner

Transport Department, Government of Uttar Pradesh

इलेक्ट्रिक वाहन वित्तीय प्रोत्साहन योजना का परिचय

उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-41/2022/2596 /77-6-2022-1(एम)/2022, दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को निम्नवत् वित्तीय प्रोत्साहन प्रदत्त किये गये हैंः-

इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को क्रय सब्सिडी

इस सब्सिडी योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर क्रेताओं द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु पोर्टल "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in)" विकसित किया गया है।

  1. व्यक्तिगत क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
  2. एग्रीग्रेटर्स (Aggregators)/फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के क्रय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
  3. इस योजना के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगी।
  4. अनुमन्य ‘‘क्रय सब्सिडी’’ प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जायेगा।
  5. यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन का क्रय किया जाता है तो उस पर अनुमन्य "क्रय सब्सिडी" का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा।
  6. इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की अन्य किसी नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। इस नीति के अन्तर्गत उल्लिखित प्रोत्साहन, भारत सरकार की योजना/नीति में उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।
  7. अर्ह आवेदक को क्रय सब्सिडी प्रदान करने हेतु वेब पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

क्रेताओं को पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स से छूट

  1. नीति अधिसूचित किये जाने की तिथि 14.10.2022 से 03 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्रय एवं पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से।
  2. नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रय किये गये एवं पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत की दर से।

उपरोक्त छूट हेतु वाहन-4.0 साफ्टवेयर में आवश्यक प्राविधान किये जा चुके हैं। यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रदत्त होगी।

Scheme Information

आवश्यक सूचना

नयी व्यवस्था के तहत ई-बस के अलावा समस्त प्रकार के सब्सिडी एप्लीकेशन का निस्तारण एवं सब्सिडी लाभ का भुगतान आवेदक के सम्बंधित RTO कार्यालय से ही संपन्न किया जायेगा |

सब्सिडी एप्लीकेशन एवं सब्सिडी लाभ भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी सूचना के लिए आवेदक / डीलर द्वारा सम्बंधित RTO कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है |

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत सब्सिडी हेतु क्रेताओं के द्वारा त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर का चयन आवेदन करते समय करने के कारण पात्रता के लिए अपेक्षित दस्तावेज के लिए दिशा निर्देश / शपथपत्र का प्रारूप डाउनलोड करें |

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